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हिमाचल के IG की उम्रकैद सजा सस्पेंड:पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दी; पुलिस हिरासत में मौत मामले में सजा भुगत रहे

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के चर्चित गुड़िया रेप-मर्डर केस में जांच के दौरान पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत मामले में IG सैयद जहूर हैदर जैदी की सजा सस्पेंड कर दी है। इससे पहले चंडीगढ़ की CBI कोर्ट ने इसी साल 18 जनवरी को आईजी समेत 8 पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया था। 21 जनवरी को आईजी जैदी समेत ठियोग के तत्कालीन DSP मनोज जोशी, SI राजिंदर सिंह, ASI दीप चंद शर्मा, ऑनरेरी हेड कॉन्स्टेबल मोहन लाल व सूरत सिंह, हेड कॉन्स्टेबल रफी मोहम्मद और कॉन्स्टेबल रानित को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जहूर एच जैदी ने इस फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अभी विस्तृत ऑर्डर आने बाकी है। 2017 में शिमला जिले के कोटखाई में नाबालिग गुड़िया का रेप और मर्डर हुआ था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया था। जैदी 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गुड़िया रेप-मर्डर के आरोपी की मौत का पूरा मामला सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें… गुड़िया हत्याकांड में नीलू को उम्रकैद
बहुचर्चित गुड़िया मामले में सत्र एवं जिला न्यायाधीश शिमला राजीव भारद्वाज की विशेष अदालत ने 18 जून 2021 को दोषी करार अनिल कुमार उर्फ नीलू को नाबालिग से रेप और हत्या की धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अप्रैल 2018 में सीबीआई ने चिरानी नीलू को गिरफ्तार किया था। 28 अप्रैल 2021 को शिमला की विशेष अदालत ने उसे दोषी करार दिया था।


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