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UP : सास और ससुर को बहू से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सास-ससुर को अपनी बहू से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार नहीं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने वालों की सूची में ससुर या सास शामिल नहीं किया गया है।

Source: Amar Ujala via DNI News (Prayagraj)

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