मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाली बदबू पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने बीएमसी को ‘मूक दर्शक’ बने रहने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि स्वस्थ जनसंख्या और जीवन के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता. अदालत ने तत्काल समाधान पेश करने के निर्देश दिए हैं.
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