फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के आबू नगर स्थित रेडाइया मोहल्ला में बने विवादित धार्मिक स्थल (मकबरा मंदिर) के मामले में आज जिला जज की अदालत में स्वीकार पुनर्स्थापना पत्र के विरुद्ध सुनवाई होगी। यह मामला पूर्व में सिविल जज डिवीजन की अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने वादी पक्ष के रामनरेश सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह की ओर से दायर रेस्टोरेशन पुनर्स्थापना पत्र स्वीकार करने का आदेश दिया था। इसके विरोध में प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार श्रीवास्तव ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी। जिला जज की अदालत से यह अपील एडीजे प्रथम की कोर्ट में स्थानांतरित की गई है, जिसकी सुनवाई आज होनी है। इस प्रकरण में वर्ष 2010 में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने टाइटल सूट पर फैसला सुनाया था, जिसमें रामनरेश सिंह की आबू नगर रेडाइया स्थित भूमि का वाद खारिज कर दिया गया था। जिला प्रशासन ने खतौनी में इस भूमि को ‘मंगी मकबरा’ के नाम पर दर्ज किया था। इस विवादित स्थल पर बीते 11 अगस्त को मंदिर का दावा करते हुए भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। इस मामले में 160 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज की सुनवाई के मद्देनजर न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
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