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आरटीई के तहत 395 निजी विद्यालय में कमजोर व अलाभकारी समूह के बच्चों का होगा नामांकन

हेल्थ रिपोर्टर|मधुबनी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिले के प्रस्वीकृति प्राप्त 395 निजी विद्यालय में सत्र 2026-27 में पहली कक्षा में कमजोर व अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन को लेकर आवेदन की प्रक्रिया 02 जनवरी से शुरू होगी। जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। उक्त नामांकन के लिए आवेदन को लेकर प्रथमिक शिक्षा निदेशक बिक्रम विरकर ने एवं डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान को पत्र प्रेषित कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। प्रेषित पत्र में आरटी एक्ट 2009 की धारा 12 (1)सी के तहत प्रस्वकृत निजी विद्यालय में कमजोर व अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से लिया जाना है। अधिनियम के तहत निजी विद्यालय को कक्षा एक में 25% कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन लेकर निःशुल्क पढ़ना है। पंजीकृत आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया 03 जनवरी से 02 फरवरी 2026 के बीच की जाएगी । सत्यापन के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी लॉटरी के माध्यम से बच्चों का स्कूल आवंटन करेंगे जिसके बाद स्कूल को बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव ने कहा कि पहले शिक्षा विभाग प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करें। 2019-20 से ही अधिकांश स्कूल का प्रतिपूर्ति नहीं मिला है। आरटीई के जांच के नामपर निजी स्कूल को अधिकारी शोषण करते हैं ।उन्होंने कहा है यदि 15 जनवरी तक सभी बकाया का भुगतान नहीं हुआ तो निजी स्कूल नामांकन नहीं लेगा।


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