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लखीमपुर में कुकर्म-हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:10 साल बाद फैसला, कोर्ट ने 1.35 लाख जुर्माना भी लगाया

लखीमपुर खीरी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल पुराने किशोर कुकर्म और हत्या मामले में अभियुक्त विनोद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश श्री गुलाम मुस्तफा ने दोषी पर 1,35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला 22 दिसंबर 2025 को थाना पलिया के मुकदमा अपराध संख्या 139/2014 (धारा 377, 302, 201 आईपीसी व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट) में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 31 जनवरी 2014 को थाना पलिया क्षेत्र में हुई थी। मृतक किशोर अपने मित्र तीरथ राम के साथ गन्ने की पताई लेने खेत गया था। इसी दौरान अभियुक्त विनोद वहां पहुंचा और तीरथ राम को धमकाकर भगा दिया। इसके बाद विनोद ने किशोर को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। घटना का खुलासा न हो, इसके लिए अभियुक्त ने किशोर का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में मृतक का शव खेत से बरामद किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। परिजनों ने की थी शिकायत मामले की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट, लखीमपुर खीरी के बृजेश कुमार पांडेय ने की। अभियोजन पक्ष ने वादी मुकदमा, तीरथ राम, मृतक की माता रामबेटी, रामपाल (ताऊ), रामनरेश, चिकित्सक डॉ. राजीव राजपूत, विवेचक जय प्रकाश यादव, उपनिरीक्षक वीर सिंह और एफआईआर लेखक अचल दीक्षित सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके अतिरिक्त, 8 कागजी दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए। विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियुक्त ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाबालिग होने का दावा करने का प्रयास किया था। हालांकि, पैरवी के दौरान ये दस्तावेज असत्य साबित हुए। ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।


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