विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी जग्गू नाई उर्फ मनोज को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 14 जुलाई 2020 का है। मानिकपुर थाना में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जग्गू नाई उर्फ मनोज ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जग्गू नाई उर्फ मनोज को 17 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर प्रकाश यादव और उनकी टीम ने मामले में गहन पैरवी की। इसी पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को यह सजा मिल पाई है।
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