DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

अपहरण-हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा:बदायूं कोर्ट ने 35-35 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

बदायूं की एक अदालत ने अपहरण के बाद हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2012 का है, जब एक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को छिपा दिया गया था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच की थी। जांच के उपरांत पुलिस ने सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला पटियाली सराय निवासी सतीश शर्मा उर्फ पिंकू तथा गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन भाऊपुरा निवासी मुकेश साहू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ब्रजेश सिंह ने बताया कि इस प्रकरण को डीजीपी द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत चिह्नित किया गया था। पुलिस और अभियोजन की ओर से न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई तथा आवश्यक गवाह और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई।


https://ift.tt/KwCpig8

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *