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बिना इजाजत नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे माधवन का नाम; व्यक्तित्व अधिकार को लेकर ‘धुरंधर’ एक्टर को HC से सुरक्षा

R Madhavan: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता आर माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम रोक आदेश पारित किया है। इसके तहत कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ‘धुरंधर’ एक्टर की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे।

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