अमेठी में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है। ड्रग विभाग ने विशेष अभियान के तहत तिलोई क्षेत्र में दो मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में कोडीन कफ सिरप की अवैध सप्लाई का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि तिलोई कस्बे स्थित रंजन मेडिकल स्टोर से करीब 1500 बोतल कोडीन कफ सिरप की बिक्री की गई थी। सप्लाई चेन की गहन जांच करने पर पता चला कि रंजन मेडिकल स्टोर के संचालक ने यह पूरी खेप शाहमऊ स्थित पीयूष मेडिकल स्टोर को उपलब्ध कराई थी। आशंका जताई जा रही है कि वहां से यह सिरप अलग-अलग लोगों को बेचा गया और इसका नशे के रूप में दुरुपयोग किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा ने बताया कि बरामद की गई कोडीन युक्त कफ सिरप की मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की न्यूनतम सीमा से कम पाई गई है, जिसके चलते एनडीपीएस के अंतर्गत मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, यह औषधि नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ड्रग विभाग ने दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही, उनके दवा बिक्री लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा ने बताया कि अवैध और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ड्रग विभाग की इस कार्रवाई से जिले के मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विभागीय सख्ती के चलते अवैध दवा कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
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