बुलंदशहर में 2016 के नेशनल हाईवे-91 सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट मामले में आज सजा सुनाई जाएगी। नौ साल, चार माह और 23 दिन बाद मुख्य पॉक्सो कोर्ट पांच दोषियों को सजा सुनाएगा। शनिवार को अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था। यह सनसनीखेज घटना 29 जुलाई 2016 की रात को हुई थी। नोएडा का एक परिवार शाहजहांपुर में एक गमी में शामिल होने जा रहा था। देर रात बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास बदमाशों ने उनकी कार रोक ली थी। कार में मां-बेटी समेत परिवार के पांच सदस्य सवार थे। आरोपियों ने सभी सदस्यों को बंधक बना लिया और उन्हें सड़क किनारे एक खेत में ले गए। वहां मां और उनकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वारदात के बाद आरोपी परिवार से नकदी, जेवरात और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए थे। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान इस मामले में कुल छह आरोपियों को नामजद किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त सलीम की कुछ वर्ष पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। शेष पांच आरोपियों पर मुकदमा चलता रहा। शनिवार को विशेष अदालत ने इन सभी पांचों को दोषी मानते हुए सजा के लिए सोमवार की तारीख तय की थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण कौशिक ने बताया कि दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में जुबैर उर्फ सुनील उर्फ परवेज (कन्नौज), साजिद (कन्नौज), धर्मवीर उर्फ राका उर्फ जितेंद्र (फर्रुखाबाद), नरेश उर्फ संदीप उर्फ राहुल (फर्रुखाबाद) और सुनील उर्फ सागर (फर्रुखाबाद) शामिल हैं। दोपहर करीब एक बजे विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा (तृतीय) के न्यायालय में सजा सुनाई जाएगी। पीड़ित परिवार के साथ पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं।
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