अररिया में भीषण ठंड और शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिलाधिकारी विनोद कुमार दूहन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 24 दिसंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए लिया गया है। आदेश के अनुसार, कक्षा 5 से ऊपर की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को अत्यधिक ठंड वाले समय में स्कूल आने-जाने से बचाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे। विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए चल रही विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इस अवधि में सभी विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी अपने कर्तव्यों पर उपस्थित रहेंगे। संबंधित विभागों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 9 प्रखंडों में कुल 48 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई ठंड से आमजन को राहत देने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। जिले के 9 प्रखंडों में कुल 48 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, जरूरतमंद, असहाय और बेसहारा लोगों के बीच कंबलों का वितरण भी जारी है। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने स्वयं कई जगहों पर कंबल वितरित किए हैं, जबकि अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से भी यह कार्य किया जा रहा है। सुबह और शाम के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, जिले में विशेषकर सुबह और शाम के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बिहार के कई अन्य जिलों में भी ठंड के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है या छुट्टियां घोषित की गई हैं। यह जानकारी सूचना जनसंपर्क कार्यालय द्वारा दी गई है।
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