पीलीभीत शहर के नौगवां चौराहे पर अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान एक ईको कार में आग लगने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पूर्ति निरीक्षक की जांच में अवैध रिफिलिंग की पुष्टि होने के बाद दुकान संचालक, दुकान स्वामी और वाहन स्वामी सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह घटना 19 दिसंबर को नौगवां चौराहे के पास हुई थी, जब घरेलू सिलेंडर से एक ईको कार में गैस भरी जा रही थी। इसी दौरान अचानक भीषण आग भड़क उठी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सदर तहसील के पूर्ति निरीक्षक नितिन पटेल अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ला कुवरगढ़ निवासी सोनू गुप्ता, बागगुलशेर खां निवासी सौरभ सिंह की दुकान किराए पर लेकर अवैध रिफिलिंग का कारोबार कर रहा था। दुर्घटनाग्रस्त ईको कार ग्राम जमुनिया (थाना माधोटांडा) निवासी महेंद्र पाल की थी। पूर्ति विभाग की टीम ने आरोपी सोनू गुप्ता की दुकान पर छापा मारा। मौके से दो भरे हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर, चार छोटे खाली सिलेंडर, गैस रिफिल करने वाली मोटर, प्लास्टिक पाइप और एक जला हुआ पाइप सहित अन्य उपकरण बरामद किए गए। बरामद सामान को सीज कर पास की गैस एजेंसी को सौंप दिया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने दुकान संचालक सोनू गुप्ता, दुकान स्वामी सौरभ सिंह और वाहन स्वामी महेंद्र पाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शहर कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि अवैध गैस रिफिलिंग एक गंभीर अपराध है और पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है।
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