सीतापुर में बढ़ती गर्मी और पेट्रोल पंपों पर उमड़ रही भीड़ के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप से प्लास्टिक की बोतलों, जरीकेन या अन्य गैर-मानक डिब्बों में पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी राजागणपति आर द्वारा जारी इस आदेश के बाद खुले में ईंधन खरीदने पर पूरी तरह रोक लग गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब केवल वाहनों में ही पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति की जाएगी। दरअसल, हाल के दिनों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, जिसके चलते लोग डिब्बों और कैनों में ईंधन भरवा रहे थे। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया है। अधिकारियों का मानना है कि ज्वलनशील पदार्थों को इस तरह खुले में ले जाना किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है, जिससे जनहानि और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता है। जिला प्रशासन ने अपने आदेश में पेट्रोलियम नियम 2002 का हवाला दिया है, जिसके तहत ईंधन की आपूर्ति केवल मानक और अधिकृत कंटेनरों में ही की जा सकती है। नियमों के उल्लंघन को गंभीर अपराध मानते हुए जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी पेट्रोल पंप पर अवैध तरीके से बोतलों या अन्य डिब्बों में पेट्रोल-डीजल बेचा जाता पाया गया, तो संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला पूर्ति विभाग को निर्देशित किया गया है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि गर्मी के मौसम में आगजनी जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

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