मुरादाबाद की लारा कोर्ट (लैंड एक्यूजिशन रिहेलिवेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी/न्यायालय भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण) ने भूमि अधिग्रहण के एक मामले में मुआवजा नहीं देने पर बिजनौर के जिलाधिकारी का आवास कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने डीएम बिजनौर को तलब भी किया है।
कोर्ट ने निबंधन की शर्तों को तय करने के लिए 9 जनवरी 2026 को बिजनौर के जिलाधिकारी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि डिक्री के बावजूद डीएम ने जमीन स्वामी का भुगतान नहीं किया। अदालत में वादी उमेश के अधिवक्ता ने बताया कि जमीन के मुआवजा के मामले में डीएम बिजनौर की ओर से कोई आख्या भी प्रस्तुत नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि 13 मार्च 2020 को उसे मुआवजा देने के बारे में निर्णय पारित हुआ था। लेकिन कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी जिला प्रशासन ने याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि नहीं दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि भूलवश उसने ट्रेजरी कार्यालय में कुछ शब्द अंकित कर दिया था। इस मामले में डीएम आवास कुर्क कराकर वादी को धनराशि दिलाया जाना आवश्यक है। वादी की ओर से यह अनुरोध किया गया कि डीएम बिजनौर के आवास को कुर्क कर धनराशि का भुगतान कराया जाए। यह मुकदमा चार वर्षों से विचाराधीन था। वादी के अधिवक्ता की ओर से उच्चतम न्यायालय के राजामणि के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया गया। बताया गया कि प्रत्येक निष्पादन वाद छह माह के अंदर निस्तारित होना चाहिए। पहले भी 41(2) सीपीसी के तहत नोटिस भी जारी किया जा चुका है। आदेश 21 नियम 37 सीपीसी की कार्यवाही भी की जा चुकी है। इसके बावजूद डीएम ने धनराशि का भुगतान नहीं किया। मुरादाबाद लारा कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिजनौर के जिलाधिकारी के सरकारी आवास को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान कलेक्टर बिजनौर अपने शासकीय आवास को किसी प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे। किसी भी आर्थिक लाभ के लिए शासकीय आवास का उपयोग नहीं करेंगे। आवास कुर्क रहने के बावजूद कलेक्टर बिजनौर कार्यालय क्षमता के अनुसार आवास के रूप में इस संपत्ति का प्रयोग करते रहेंगे।
डीएम बिजनौर को कुर्कशुदा संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए 9 जनवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
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