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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 7 साल की कैद:मऊ कोर्ट ने 11,500 रुपये का जुर्माना लगाया, 7 साल बाद आया फैसला

मऊ जिले की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आरोपी कृष्णदेव उर्फ तल्लू को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 7 वर्ष कारावास और कुल 11,500 रुपए का अर्थदंड सुनाया। यह मामला घोसी कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 28 फरवरी 2018 की रात की है। उस समय 16 वर्षीय पीड़िता अपने घर में सो रही थी। आरोपी कृष्णदेव उर्फ तल्लू घर में घुस आया और उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की तथा मारपीट भी की। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की और जांच के बाद चौहान पुरा अमिला निवासी कृष्णदेव उर्फ तल्लू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने पांच गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने का तर्क दिया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कृष्णदेव उर्फ तल्लू को दोषी पाया। कोर्ट ने घर में घुसने के मामले में 7 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। छेड़छाड़ के मामले में 3 वर्ष की सजा और 2,500 रुपए का अर्थदंड, जबकि मारपीट के मामले में 1 वर्ष की सजा और 1,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत उसे 5 वर्ष की सजा और 3,000 रुपए का अर्थदंड भी दिया गया। अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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