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नाबालिग से रेप के आरोपी को सजा:कोर्ट ने 20 साल का कठोर कारावास सुनाया, ढाई लाख जुर्माना भी लगाया

कुशीनगर की एक अदालत ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिवा उर्फ शिवा साहनी को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख 50 हजार 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह घटना 19 फरवरी 2021 को अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। आरोपी शिवा साहनी बच्ची को बहला-फुसलाकर घर से दूर सरसों के खेत में ले गया था, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और चीखने पर मारपीट भी की। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। विवेचना पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कुशीनगर की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाह पेश किए। दस्तावेज़, मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने मामले को मजबूत किया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता के माता-पिता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्ची के इलाज और पुनर्वास में सहायता करना है। सजा सुनाए जाने के समय आरोपी शिवा साहनी को देवरिया जेल से पेशी पर लाया गया था। फैसला सुनते ही उसे वापस जेल भेज दिया गया।


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