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नेशनल हेराल्ड केस में हाई कोर्ट में अर्जी, सोनिया, राहुल को मिली राहत को ED ने दी चुनौती

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने द्वारा 16 दिसंबर को पारित आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने माना था कि गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है, क्योंकि यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुसूचित अपराध से संबंधित एफआईआर पर आधारित नहीं है।

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इसमें कहा गया था कि धन शोधन की कार्यवाही डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दायर की गई निजी शिकायत पर संज्ञान और समन आदेश के आधार पर की गई थी, न कि एफआईआर के आधार पर। ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए एक नई अभियोग शिकायत दर्ज की थी, जैसा कि धारा 3 को धारा 70 के साथ पढ़ा जाए और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

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यह विवाद अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण से जुड़ा है। 2010 में नवगठित कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ₹50 लाख में एजेएल का कर्ज खरीद लिया। इसके बाद, वाईआईएल ने एजेएल की ₹2,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास वाईआईएल में बहुमत हिस्सेदारी थी, जिसके चलते उन पर आरोप लगे कि उन्होंने एजेएल की मूल्यवान संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए पार्टी के फंड का इस्तेमाल किया। 


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