बलिया में दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। चार अभियुक्तों में से एक राकेश कुमार सिंह को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 8,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है। न्यायालय ने राकेश कुमार सिंह पुत्र सुभाष सिंह को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। उसे धारा 498ए भादवि में 2 वर्ष का कारावास और 3,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 3/4 डीपी एक्ट में 1 वर्ष का कारावास और 3,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 304बी भादवि में 8 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 323 भादवि में 1 वर्ष का कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादी की बहन को अभियुक्तों ने दहेज के लिए 24 जनवरी 2024 को मारपीट कर उसके मायके पहुंचा दिया था। मारपीट के दौरान लगी चोटों के कारण पीड़िता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दी में मु0अ0सं0-92/2024 धारा 498, 323, 504, 506, 304बी भादवि और 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में अभियोजन अधिकारी ए.डी.जी.सी. राम नरेश यादव थे।

Leave a Reply