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हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना पर हमीरपुर के थानाध्यक्ष तलब:आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बजाय मुचलके पर छोड़ा, 1 जनवरी को पेशी

हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना प्रभारी अनूप सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ने तलब किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बजाय थाने से ही मुचलके पर छोड़ दिया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए CJM विनय कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष के खिलाफ वाद दर्ज कराया है। यह मामला सुमेरपुर थानाक्षेत्र के पचखुरा महान गांव निवासी जयराम सिंह पुत्र द्वारका सिंह से जुड़ा है। जयराम सिंह ने एक फौजदारी मामले में उच्च न्यायालय में जमानतीय वारंट रिकॉल कर जमानतनामा प्रस्तुत करने की प्रार्थना की थी। उच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 2025 को सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को आरोपी को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। सुमेरपुर थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने उच्च न्यायालय के इस आदेश की अवहेलना की। उन्होंने अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि 12 दिसंबर को स्वयं ही मुचलके पर रिहा कर दिया। इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया अविधिक लाभ की मंशा से किया गया कृत्य माना जा रहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह ने इस गंभीर उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी अनूप सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 198, 223 और 259 के तहत एक प्रकीर्ण दंडिक वाद दर्ज किया है। न्यायालय ने संबंधित थानाध्यक्ष को 1 जनवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।


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