कारोबारी से 3.30 करोड़ रुपए की ठगी में ताजमहल फिल्म के को-प्रोड्यूसर इरशाद आलम की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। शुक्रवार को कानपुर की अपर जिला जज 13 की कोर्ट में सुनवाई हुई। इरशाद आलम के खिलाफ अलग-अलग थानों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। जाजमऊ गज्जूपुरवा हाल पता सिग्नेचर सिटी निवासी टेनरी संचालक और 2005 में रिलीज हुई फिल्म ताजमहल के को–प्रोड्यूसर इरशाद आलम ने सिविल लाइंस निवासी कारोबारी मो. शोएब को जाजमऊ गज्जूपुरवा में अपनी जमीन दिखाकर उसे 1.65 करोड़ रुपए में बेचने का सौदा किया था। दो बार में 1.65 करोड़ देने के बावजूद बैनामा नहीं किया
सिविल लाइंस निवासी मोहम्मद शोएब पोल्ट्री कारोबारी हैं। उनका बेकनगंज नई सड़क पर एग स्टोर है। उन्हें और उनके साथी नई सड़क निवासी फहद नसीम और उबैद नसीम को व्यापार बढ़ाने, गोदाम के लिए जमीन की जरूरत थी। इस पर रिक्की और रफी ने उनकी मुलाकात जाजमऊ गज्जूपुरवा हाल पता सिग्नेचर सिटी निवासी इरशाद आलम से कराई। टेनरी संचालक इरशाद आलम 2005 में रिलीज फिल्म ताजमहल के को-प्रोड्यूसर भी हैं। मोहम्मद शोएब के अनुसार, इरशाद आलम ने उन्हें जाजमऊ गज्जूपुरवा में जमीन दिखाते हुए 1.65 करोड़ रुपए में बेचने की बात कही। नोटिरियल विक्रय अनुबंध पत्र तैयार होने पर उन्होंने 1.65 करोड़ रुपए दे दिए। कई दिन बीतने पर उन्होंने विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा तो उसने जमीन की रकम दोगुनी कर दी। रुपए फंसे होने पर शोएब ने उनकी बात मानते हुए दोबारा 1.65 करोड़ रुपए दे दिए। कुल 3.30 करोड़ देने के बावजूद इरशाद ने बैनामा नही किया। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी, 60 लाख रंगदारी मांगी
मोहम्मद शोएब ने बताया- जब मैंने जमीन की पड़ताल की तो पता चला कि यह जमीन सरकार ने पहले ही अधिग्रहीत कर रखी है। जब मैंने रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने अपने साथी मोहम्मद उजैर और अन्य लोगों के साथ 13 सितंबर को मेरी दुकान पर आकर झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी। साथ ही 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इस पर मोहम्मद शोएब ने मामले की शिकायत ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विनोद कुमार सिंह से की। इरशाद पर कई थानों में 12 मुकदमे
ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता इरशाद आलम पर प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI के साथ ही जाजमऊ, चकेरी, बाबूपुरवा और बेकनगंज आदि थानों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें जांच चल रही है।
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