यूपी के बहराइच में बच्चियों से दरिंदगी करने वाले 32 साल के सीरियल रेपिस्ट को 4 महीने में चौथी बार उम्रकैद की सजा हुई है। पॉक्सो कोर्ट ने उसे आदतन अपराधी अपराधी माना और समाज के लिए बेहद खतरनाक करार दिया। 2 लाख 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। उसने 7 महीने पहले एक महीने के भीतर 4 मासूम बच्चियों के साथ रेप किया था। पीड़ित बच्चियों की उम्र महज 5 से 7 साल थी। वारदात के लिए हर बार उसने एक पैटर्न अपनाया। घर के बाहर खेल रही बच्चियों को बहला-फुसलाकर वह अपने साथ ले जाता और रेप करने के बाद बदहवास हालत में छोड़ देता। वह पहले से 3 बच्चियों से रेप के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहा है। 24 सितंबर को पहली बार उसे उम्रकैद की सजा हुई थी। पिता सरकारी शिक्षक हैं। परिवार में एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी है। हालांकि परिजनों ने उससे नाता तोड़ लिया है। पुलिस की मानें तो दरिंदे की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। अदालत ने बुधवार को जब फैसला सुनाया तो उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। उसे फिर से जेल भेज दिया गया है। भास्कर पोल में हिसा लेकर अपनी राय दे सकते हैं… अब पूरा मामला विस्तार से पढ़िए… मामला कतर्नियाघाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में सुजौली थाना क्षेत्र का है। पहली बार 3 जुलाई को एक महिला ने पुलिस से शिकायत की थी। महिला ने बताया, 2 जुलाई की रात वह अपने बच्चों के साथ घर के बाहर सो रही थी। रात में अचानक नींद खुली तो उसकी 5 साल की बेटी बिस्तर पर नहीं थी। घर और आसपास तलाश की गई, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। सुबह तक जब बच्ची नहीं मिली तो गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। कुछ घंटों बाद बच्ची गांव से दूर जंगल के पास बदहवास और गंभीर हालत में मिली। मेडिकल जांच में बच्ची के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। इसके बाद इसी थाना क्षेत्र में 15 जून, 28 जून और 3 जुलाई को भी ठीक इसी तरह बच्चियों को उठाकर ले जाने और रेप करने के मामले सामने आए। सभी बच्चियों की उम्र 5 से 7 साल के बीच की थी। एक ही क्षेत्र, एक जैसी वारदात से पुलिस को हुआ शक
पुलिस जांच में सामने आया कि इस वारदात का तरीका पहले हुए मामलों से बिल्कुल मेल खाता है। सभी घटनाएं 10 किलोमीटर के दायरे में हुई थीं और पैटर्न एक जैसा था। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित बच्चियों के बयान दर्ज कराए और उनके बताए हुलिये के आधार पर जांच तेज की। मोबाइल से मिले आपत्तिजनक फोटो-वीडियो
पुलिस ने बच्चियों के बताए हुलिए के आधार पर स्केच बनवाया था, जिसे ग्रामीणों में बांटा गया था। मुखबिरों का नेटवर्क भी एक्टिव किया। सटीक सूचना पर पुलिस ने अविनाश पांडेय उर्फ सिंपल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने जब आरोपी का मोबाइल खंगाला तो उसमें पीड़ित बच्चियों के अश्लील फोटो और वीडियो मिले अविनाश ने बताया, वह गरीब परिवारों की बच्चियों को निशाना बनाता था। दिन में गांव में रेकी करता। रात में घर के बाहर सो रही बच्ची को उठाता था। इसके बाद चॉकलेट और टॉफी का लालच देकर रात के अंधेरे में सुनसान जंगल में ले जाता। रेप करने के बाद बच्चियों को बदहवास छोड़ देता था। जानिए कैसे मिली आरोपी को सजा… बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अरविंद कुमार गौतम की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी एक आदतन और सीरियल अपराधी है, जिसे पहले भी तीन मामलों में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, आरोपी का कृत्य अत्यंत अमानवीय है और समाज में ऐसे व्यक्ति को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अब कुल 8.60 लाख का जुर्माना भरना होगा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। इससे पहले 3 रेप के मामलों में आरोपी अविनाश पांडे को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। कुल मिलाकर अविनाश को 8 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भरना है। आरोपी को तीन बार पॉस्को कोर्ट के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश पॉस्को दीपाकांत मणि ने सजा सुनाई थी। इसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया था। वहीं बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को अरविंद कुमार गौतम ने चौथी बार आरोपी को सजा सुनाई। ——————————————- ये खबर भी पढ़िए… मां-पिता का सिर फोड़ा, आरी से काटकर 6 टुकड़े किए:यूपी में इंजीनियर बेटे ने मुस्लिम पत्नी के लिए मार डाला; नमाज भी पढ़ता था जौनपुर में मुस्लिम पत्नी के लिए इकलौते इंजीनियर बेटे ने मां-बाप की हत्या कर दी। माता-पिता का सिर खलबट्टे (इमाम दस्ता) से कूच दिया। फिर आरी से काटकर दोनों शवों के 6 टुकड़े किए। शव के टुकड़ों और अवशेष 7 बोरियों में भरकर कार से गोमती नदी के किनारे पहुंचा। उसने बारी-बारी से सभी बोरियां नदी में फेंक दी। पढ़िए पूरी खबर…
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