औरंगाबाद जिले में बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने शैक्षणिक गतिविधियों के समय में अस्थायी बदलाव किया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डीएम अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले के सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार औरंगाबाद जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों, प्री-स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। इसका अर्थ है कि बच्चों को अत्यधिक ठंड के समय सुबह जल्दी और शाम देर तक स्कूल या संस्थान आने-जाने से राहत मिलेगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित स्पेशल क्लासेज को प्रतिबंध मुक्त रखा हालांकि, प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि सभी शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच ही सावधानीपूर्वक संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, ताकि परीक्षा की तैयारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये आदेश दिनांक 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित समय-सारिणी का सख्ती से पालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। डीएम ने पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट्स से की अपील जिलाधिकारी ने सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थानों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर ही विद्यालय भेजें और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें।जिला प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि है और इस दिशा में लिया गया यह निर्णय जनहित में है।
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