बक्सर में बढ़ती शीतलहर और ठंड के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जिलाधिकारी ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी बक्सर के आदेशानुसार, जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। सुबह 9:00 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद कोई भी कक्षा संचालित नहीं की जा सकेगी। इस आदेश में विद्यालय प्रबंधन को अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को अत्यधिक ठंड से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना है, खासकर सुबह और शाम के समय जब ठंड का असर अधिक होता है। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। ये गतिविधियां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। प्रशासन के इस निर्णय से अभिभावकों ने राहत की सांस ली यह आदेश 20 दिसंबर 2025 से लागू होकर 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ यह आदेश 19 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। प्रशासन के इस निर्णय से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड में बच्चों को सुबह-सुबह स्कूल भेजना जोखिम भरा होता है। वहीं विद्यालय प्रबंधन भी आदेश के पालन की तैयारी में जुट गया है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
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