पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 29 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस की प्रभावी पैरवी और सतत निगरानी का परिणाम बताया जा रहा है। यह मामला 19 मई 2024 को वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। अभियुक्त की पहचान विरेन्द्र (20), निवासी मूड़घाट, थाना कोतवाली, जनपद बस्ती के रूप में हुई है। विवेचक द्वारा जांच पूरी करने के बाद साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और थाना कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में साक्ष्यों, गवाहों और तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। निरंतर और ठोस पैरवी के कारण अभियोजन पक्ष मामले को मजबूती से रख सका। इसी के परिणामस्वरूप, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ने 19 दिसंबर 2025 को अभियुक्त विरेन्द्र को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।
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