कन्नौज जिले में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) हरेंद्र नाथ ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया। यह घटना ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यह घटना 25 मई 2024 को दिन के समय हुई थी। बच्ची अपनी दादी को खाना देने खेत पर गई थी। वहां पेड़ के नीचे खेलते समय गांव का ही 20 वर्षीय श्यामजी उर्फ कुंजी उसे टॉफी दिलाने के बहाने एक ट्यूबवेल पर ले गया। बच्ची को खेत के पास छोड़कर भागा आरोपी ट्यूबवेल पर आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया। जिससे उसके निजी अंग से खून निकलने लगा। आरोपी रोती हुई बच्ची को वापस खेत के पास छोड़कर भाग गया। बच्ची ने रोते हुए अपनी दादी को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर ठठिया थाने पहुंचे। जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा। शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे और मयंक द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट ने बच्ची के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर श्यामजी उर्फ कुंजी को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

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