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संभल के 4 दोषियों को 10 साल की जेल:आठ-आठ हजार का जुर्माना लगा, बदायूं कोर्ट ने मारपीट-फायरिंग मामले में सुनाया फैसला

बदायूं कोर्ट ने संभल के 11 साल पुराने मारपीट और फायरिंग मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने प्रत्येक दोषी को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना 8 मई 2014 को संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के बिचपुरी गांव में हुई थी। शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह पुत्र दुलीप सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि पुरानी रंजिश के चलते अभियुक्तों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में राजेंद्र पुत्र मोहकम, भजनलाल उर्फ पप्पू पुत्र बाबूराम, अतर सिंह पुत्र सुदर्शन और हरपाल पुत्र बाबूराम निवासीगण बिचपुरी, गुन्नौर को आरोपी बनाया गया था। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 307, 452, 149 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बदायूं की डीजे कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद सभी अभियुक्तों को दोषी पाया। डीजीसी (जिला शासकीय अधिवक्ता) अनिल राठौड़ ने जानकारी दी कि गवाही के आधार पर प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।


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