अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आव्रजन पर की जा रही सख्ती के बीच, भारत में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका में किसी विदेशी के रहने की अवधि से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु को दोहराया है। एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने एक अनुस्मारक साझा करते हुए कहा कि अमेरिका में किसी आगंतुक के रहने की अवधि उसके वीजा की समाप्ति तिथि के अनुसार नहीं होती है। ध्यान दें! किसी अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने की अनुमति की अवधि आगमन पर सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि वीजा की समाप्ति तिथि द्वारा।
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दूतावास ने इससे मात्र दो महीने पहले भी इसी तरह का अनुस्मारक जारी किया था। अमेरिका आने वाले अधिकांश यात्रियों के लिए अनिवार्य I-94 फॉर्म में ‘प्रवेश की अंतिम तिथि’ की जानकारी होती है। यह वह अंतिम तिथि दर्शाती है जब तक कोई व्यक्ति अमेरिकी धरती पर रह सकता है। यात्रियों को ध्यान देना चाहिए कि यह तिथि उनके वीज़ा की समाप्ति तिथि से मेल खाना आवश्यक नहीं है और सीमा पर पहुंचने पर सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार, हवाई अड्डे या बंदरगाह से अमेरिका पहुंचने वाले विदेशी आगंतुकों को सीमा शुल्क एवं सीमा पुलिस अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आई-94 फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इन व्यक्तियों को अब आई-94 के लिए आवेदन करने हेतु वेबसाइट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, सड़क मार्ग या चुनिंदा नौकाओं द्वारा अमेरिका में प्रवेश करने वालों को अस्थायी आई-94 के लिए आवेदन करने हेतु वेबसाइट का उपयोग करना होगा, जिससे उन्हें बाद में प्रवेश द्वार पर समय बचाने में सहायता मिलेगी।
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गृह सुरक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिकी नागरिकों, वापस लौटने वाले प्रवासी निवासियों, आप्रवासी वीजा धारकों और अधिकांश कनाडा के यात्रा करने वाले या पारगमन में रहने वाले नागरिकों को आई-94 फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में प्रवेश के लिए वीजा प्रक्रिया और नियमों पर लगातार और कड़ाई से ध्यान देना सीमा नियंत्रण पर ट्रंप की सख्त नीति के अनुरूप है, जिसे वे अमेरिका की सुरक्षा के रूप में देखते हैं। 79 वर्षीय राष्ट्रपति ने हाल ही में आतंकवाद, वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहने और भ्रष्टाचार जैसे कारणों का हवाला देते हुए अफगानिस्तान और सीरिया सहित 19 देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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