बलिया में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पैन कार्ड में भिन्नता से संबंधित एक महत्वपूर्ण पत्रावली गायब हो गई है। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मनीष कुमार सिंह ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बेलहरी, बलिया के सहायक लेखाकार मनीष कुमार ओझा के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई है। यह प्रकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या-8285/2025 (मनोज कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं तीन अन्य) से जुड़ा है। उच्च न्यायालय के 20 अगस्त 2025 के आदेश के अनुपालन में प्रतिवाद शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए यह पत्रावली आवश्यक थी। पत्रावली उपलब्ध न होने पर, 26 अगस्त 2025 को संबंधित पटल सहायक धर्म सिंह (शिविर सहायक) और उनके कार्यालयाध्यक्ष, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को पत्र लिखकर पत्रावली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। धर्म सिंह ने 19 अगस्त 2025 को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि संबंधित पत्रावली मनीष ओझा के पास है। इसके बाद, कार्यालय ने 30 सितंबर 2025 को मनीष कुमार ओझा को पत्रावली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, लेकिन ओझा ने 03 अक्टूबर 2025 को पत्र के जरिए पत्रावली के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की। पत्रावली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, बीएसए द्वारा 14 अक्टूबर 2025 को एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने संबंधितों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की संस्तुति दी। 14 नवंबर 2025 को राजन राम (वरिष्ठ सहायक) और अनिल प्रकाश राय (वरिष्ठ सहायक) से भी पत्रावली के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया, जिन्होंने भी मनीष ओझा के पास पत्रावली होने की बात कही। कार्यालय ने तत्कालीन बीएसए मनीराम सिंह से भी इस पत्रावली के संबंध में जानकारी मांगी। मनीराम सिंह ने भी बताया कि पत्रावली मनीष कुमार ओझा के पास ही है। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि मनीष कुमार ओझा ने न तो हस्ताक्षरित पत्र पर पटल सहायक से हस्ताक्षर कराए और न ही संबंधित पत्रावली पटल सहायक को सौंपी। बीएसए मनीष कुमार सिंह ने तहरीर में लिखा है कि उक्त से स्पष्ट है कि जनपद बलिया के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पैन कार्ड में भिन्नता विषयक पत्रावली मनीष कुमार ओझा,सहायक लेखाकर,कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय बेलहरी,बलिया के पास है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या8285/2025 में पारित आदेश 20 अगस्त 2025के अनुपालन 16दिसम्बर2025 के पूर्व प्रतिवाद शपथ-पत्र योजित किया जाना है।
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