बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने की प्रक्रिया अब तेज होगी। डीएल टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को 24 घंटे के भीतर लाइसेंस मिलेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। लाइसेंस चिप-रहित लैमिनेटेड होगा। 24 घंटे में डीएल नहीं मिला तो कार्रवाई होगी। परिवहन एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में डीएल नहीं मिलने पर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई होगी। अभी एजेंसी एक सप्ताह से 10 दिन तक का समय ले रही थी। इससे आवेदकों को परेशानी हो रही थी। मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था जनता की सुविधा के लिए है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चयनित एजेंसी को सभी जिलों में डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) की प्रिंटिंग तेज करने का निर्देश दिया। अभी क्या है स्थिति
पटना डीटीओ कार्यालय में डीएल टेस्ट पास करने के बाद भी कार्ड मिलने में देरी हो रही है। कई मामलों में एक महीने तक का समय लग रहा है। डीएल कार्ड डाकघर के माध्यम से घर भेजा जाता है। डीटीओ कार्यालय से डिस्पैच में देरी के कारण 15 दिन से एक महीने तक लग रहा है। इसी वजह से आवेदकों को बार-बार डीटीओ कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
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