सिटी रिपोर्टर| मोतिहारी जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंटी होेने के बाद भी टीवी नहीं बनाए जाने की सुनवाई करते हुए पंचमंदिर रोड स्थित ओम साई इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर मनीष चंद्र को हर्जाना देने का आदेश दिया है। वादी बेलिसराय के रविभूषण तिवारी को टीवी के खरीद मूल्य 37000 और उसका 7 प्रतिशत ब्याज के अलावे उनके शारीरिक व मानसिक पीडा के लिए 10 हजार अलग से देने का आदेश दिया है। आयोग के तीन सदस्यीय बेंच ने यह आदेश दिया है। बताया जाता है कि वादी रविभूषण तिवारी ने उक्त दुकान से सनसूई कंपनी का एक टीवी खरीदा था। उसके वारंटी अवधि मंे खराब हो जाने के बाद भी उसमें सुधार न करने एवं उससे 5000 अवैध रूप से लिए जाने के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई करते हुए आयोग ने दुकानदार को यह हर्जाना देने का आदेश दिया।
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