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अयोध्या में जानलेवा हमले का आरोपी बरी:पीड़ित-वादी पलटे, झूठी गवाही पर दर्ज होगा केस, लाखों की ठगी के आरोपियों को जमानत नहीं मिली

अयोध्या में जानलेवा हमले सहित कई गंभीर मामलों के आरोपी लवकुश को सबूतों के अभाव में अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय अर्चना तिवारी ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना वर्ष 2022 में कैंट थाना क्षेत्र के भीखनपुर गांव में हुई थी। 15 नवंबर को शाम 4:30 बजे अजय कुमार बाजार से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में लवकुश ने उनसे गाली-गलौज की। पीड़ित के भाई राजकुमार की तहरीर पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अजय का मेडिकल कराने के बाद, विवेचना पूरी कर जानलेवा हमले सहित कई गंभीर धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। हालांकि, वादी राजकुमार ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने घटना नहीं देखी थी और पुलिस को दिए अपने बयान से मुकर गए। वहीं, पीड़ित अजय कुमार ने भी कहा कि वह बाजार से लौटते समय गिर गए थे और उन्हें चोटें आई थीं, किसी ने उनके साथ मारपीट नहीं की। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी लवकुश को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर बरी कर दिया। न्यायाधीश ने वादी राजकुमार पर अदालत में झूठा साक्ष्य देने के कारण उनके विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर, लोगों के मोबाइल चोरी कर उनकी आईडी बनाकर लाखों रुपये हड़पने के आरोपी बंटी और छोटू को जमानत नहीं मिल पाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश पारित किया। अभियोजन के अनुसार, बाबा बाजार थाना क्षेत्र निवासी राम प्रकाश श्रीवास्तव का मोबाइल चोरी कर उनके बैंक खाते से 58,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए थे। इसी तरह, इनायतनगर थाना क्षेत्र निवासी हृदय राम का मोबाइल दुकान से चोरी होने के बाद उसकी आईडी बनाकर 2,00,000 रुपये निकाल लिए गए। मुकदमे की विवेचना के दौरान झारखंड के बंटी मंगल और छोटू महतो का नाम सामने आया। पुलिस ने चोरी के मोबाइल बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया था।


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