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बरेली में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

बरेली में एक हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 55,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे-09 बरेली की अदालत ने सुनाया। मामला थाना विशारतगंज का है। वादी अजय साहू ने बताया था कि 10 मार्च 2024 को उनके भाई विजय साहू का पड़ोसी अरुण उर्फ मीत गोस्वामी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। मोहल्ले के लोगों ने उस समय विवाद को शांत करा दिया था। हालांकि, उसी दिन शाम को काशीराम के खेत के पास अरुण उर्फ मीत गोस्वामी ने अपने साथी अरुण के साथ मिलकर विजय साहू को घेर लिया। उन्होंने विजय साहू के पेट में चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान विजय साहू की मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में थाना विशारतगंज में भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल 10 गवाह प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई के बाद, एडीजे-09 बरेली ने आरोपी अरुण उर्फ मीत गोस्वामी को दोषी ठहराया। उन्हें धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम में 6 माह का साधारण कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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