बागपत न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला बिनौली थाना क्षेत्र के गलहेता गांव में 2019 में हुई एक वारदात के संबंध में आया है। मुख्य आरोपी रोहित को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने सभी गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया। इसी मामले में, दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी दीपक को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा मिली है। मारपीट के अन्य आरोपी गौतम, लोकेश और दयानंद को 6-6 माह के कारावास और प्रत्येक पर 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड का आदेश दिया गया है। यह वारदात 2019 में हुई थी, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था और अब इस पर अंतिम फैसला सुनाया गया है। एडीजीसी नरेश वेदवान ने बताया कि न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अपना फैसला सुनाया है।
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