सुलतानपुर में 15 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज सुनील कुमार ने चार दोषियों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इन दोषियों में एक पिता और उनके दो पुत्र शामिल हैं। न्यायालय ने कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें प्रत्येक दोषी को 25-25 हजार रुपये चुकाने होंगे। यह घटना 3 जून 2010 को सुलतानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मूंगर कनरहिया में हुई थी। एजाज और गुलाम अली बाबा कमाल शाह की मजार के चबूतरे का निर्माण करा रहे थे, जिस पर विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोषियों ने लाठी-डंडों से हमला किया, जिसमें एजाज गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। दोषियों की पहचान जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के रायपुर सरतेजपुर निवासी राममिलन मिश्र, राजेश, अमित और सुरेश के रूप में हुई है। राममिलन मिश्र पिता हैं, जबकि राजेश और सुरेश उनके पुत्र हैं। अमित मिश्रा मोतीलाल मिश्रा के पुत्र हैं। मंगलवार को दोषी पाए जाने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था, जिसके बाद बुधवार को उन्हें तलब कर सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। इस मामले में 3 जून 2010 को गोसाईगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उपनिरीक्षक रमेश कुमार सिंह ने मामले की विवेचना की और 8 जुलाई 2010 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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