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बिना ट्रीटेड पानी ड्रेन में डाला, जुर्माना, FIR के निर्देश:नोएडा की न्यूटेक इंफ्राबिल्ड को देना होगा 20.85 लाख और लॉजिक्स पर 4.85 लाख

नोएडा में मानकों के अनुसार एसटीपी का संचालन नहीं करने लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर जीएच सेक्टर-137 पर 4 लाख 85 हजार और और अनट्रीटेड वाटर नाले में बहाने पर न्यू टेक इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर-76 पर 20 लाख 85 हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही दोनों बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्राधिकरण ने थाने में शिकायत की है। केस-1 प्राधिकरण ने बताया कि 30 अक्टूबर 2025 को सेक्टर-76 न्यू टेक इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड का पर्यावरण सेल और प्राधिकरण के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया था। यहां बने शापिंग कांप्लेक्स द्वारा बिना ट्रीट किए गंदे पानी को सीधे नाले में फेंका जा रहा है। इसकी जानकारी शापिंग कांप्लेक्स प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी गई। 10 दिसंबर को दोबारा से निरीक्षण किया गया। लेकिन किसी भी स्तर पर कोई सुधार नहीं मिला। ऐसे में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया गया। जिस पर प्राधिकरण ने जुर्माना लगाया साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत भी दी है। केस-2 इसके अलावा टीम ने 15 दिसंबर 2025 को लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर-137 का निरीक्षण किया। यहां एसटीपी मानकों के अनुसार काम करता नहीं पाया गया। सोसाइटी द्वारा अनट्रीटेड पानी सीधे ड्रेन में डाला जा रहा है। जिससे भूमिगत जल दूषित हो रहा है। ऐसे में प्राधिकरण ने पर्यावरणीय कानून जल अधिनियम 1974 वायु अधिनियम 1981 और ठोस अपशिस्ट 2000 एंव 2016 के तहत जुर्माना लगाया।


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