इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29000 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई सीटों और कट ऑफ को लेकर दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता व याची अधिवक्ता को दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचियों के अधिवक्ता एस के यादव के अनुसार यह आदेश न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने रामचंद्र विश्वकर्मा व चार अन्य की याचिका पर दिया है। काउंसिलिंग की प्रक्रिया पर उठे सवाल उन्होंने बताया कि 29000 सहायक शिक्षक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को रिक्त रह गई सीटों पर याचियों को शामिल करने का आदेश दिया था। एडवोकेट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ मार्क्स के बारे में स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के समय प्रदेश के जिस जिले का न्यूनतम कट ऑफ था, उस कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले याचियों को ही नियुक्ति दी जाए। इस आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के न्यूनतम कटऑफ जो उस समय उससे लगभग 10 अंक कटऑफ कम करके हाल ही में काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की है। याचियों के ज्यादा अंक हैं अधिवक्ता ने बताया कि जो कट ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है उस कटऑफ से अधिक अंक इस याचिका में शामिल याचियों के है। उनका कहना है कि याचियों के अंक कटऑफ मार्क्स से अधिक हैं तो इन याचियों का भी रिक्त रह गई सीटों पर अधिकार बनता है। इस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में कटऑफ मार्क्स को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है l
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
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