बुलंदशहर में साल 2013 के एक लूटकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एफटीसी-01 न्यायालय, बुलंदशहर ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 8-8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2013 का है, जब अभियुक्त शैलू उर्फ विशाल पुत्र अशोक निवासी बिलसूरी, बिट्टू उर्फ राजीव पुत्र राजपा निवासी खटकी, नरेश फौजी पुत्र जसराम निवासी मबई, जयवीर पुत्र परीचन्द निवासी इलना तथा सचिन गुर्जर पुत्र सतबीर निवासी हसनगढ़ी ने ग्राम बनवारीपुर, थाना अहार निवासी नगरपाल से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने पीड़ित को डरा-धमकाकर उससे करीब पांच लाख रुपये नकद और एक लाइसेंसी राइफल लूट ली थी। घटना के संबंध में 24 मार्च 2013 को थाना औरंगाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 5 जून 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई चली, जिसमें गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया। न्यायाधीश हरिकेश कुमार ( न्यायालय एसीजे एफटीसी-01, जनपद बुलंदशहर) ने फैसला सुनाते हुए पांचों अभियुक्तों को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में अभियोजक मनुराज सिंह एवं चन्द्रभान सिंह ने प्रभावी पैरवी की।
https://ift.tt/dEcbLFC
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply