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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हटा अतिक्रमण:सहरसा में याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग, सिंचाई व्यवस्था प्रभावित

सहरसा में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सुलिंदाबाद से कहरा नहर के किनारे सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने बुधवार को जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति और आवेदन सौंपा। कहरा गांव के वार्ड नंबर 10 निवासी सुरेश साह ने बताया कि सुलिंदाबाद-कहरा नहर पर चार दर्जन से अधिक परिवारों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। 2 किलोमीटर के इलाके के किसानों को सिंचाई में दिक्कत इस अतिक्रमण के कारण नहर की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे करीब 2 किलोमीटर के इलाके के किसानों को सिंचाई में दिक्कतें आ रही हैं। उनके अनुसार करीब साढ़े तीन सौ एकड़ मे खेती किसान करते है। लेकिन लघु नहर पर अतिक्रमण होने से खेतो मे पानी पहुँच नही पाती है। 3 दिसंबर को दो सप्ताह में अवैध कब्जा खाली कराने का आदेश सुरेश साह ने पहले भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका (सीडब्ल्यूजीसी 11818/2025) दायर की। उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को दो सप्ताह के भीतर अवैध कब्जे को खाली कराने का आदेश दिया था। हालांकि, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक प्रखंड कहरा के अंचलाधिकारी या जिला प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने अब जिलाधिकारी और कोशी प्रमंडल के कमिश्नर को आवेदन देकर इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा आखिर कब कार्रवाई होंगी।


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