उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए बड़ा बदलाव किया है. अब पहले की तरह 10 विभागों से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी. नए नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत कई विभागों की अनापत्ति प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है.
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