बस्ती में गैर इरादतन हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। पुलिस की सशक्त पैरवी और प्रभावी विवेचना के कारण यह संभव हो सका। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पैरवी सेल और थाना नगर पुलिस ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मामला थाना नगर क्षेत्र का है। 24 दिसंबर 2022 को थाना नगर पुलिस ने शेषनाथ यादव, रामबेलास यादव, अभिमन्यु यादव और प्रदुम्न यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ये सभी कटरुआ वीर सिंह दामोदरपुर, थाना नगर, जनपद बस्ती के निवासी हैं। आरोप था कि इन अभियुक्तों ने गैरकानूनी रूप से एकत्र होकर एक घटना को अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान, जांच अधिकारी ने साक्ष्य संकलित कर विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद, पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और थाना नगर पुलिस ने मामले की लगातार निगरानी की। उन्होंने साक्ष्यों और गवाहों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की। इस प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, एएसजे/स्पेशल/ईसी एक्ट कोर्ट, बस्ती ने चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया, जिससे कुल 44 हजार रुपए का जुर्माना हुआ।
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