देवरिया। पशु क्रूरता एवं गोवध निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर दो पशु तस्करों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि यादव की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई। अदालत ने गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसिया तिवारी निवासी ब्रह्मानंद मौर्य और लाल बाबू गुप्ता को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 3.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि यह मामला 30 जुलाई 2020 का है। तड़के करीब 4:30 बजे मदनपुर थाना क्षेत्र के केवटलिया बंधे पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपितों के पास पशुओं को ले जाने से संबंधित कोई वैध लाइसेंस अथवा कागजात नहीं पाए गए थे। पुलिस कार्रवाई के दौरान पशुओं की तस्करी किए जाने की पुष्टि होने पर दोनों को तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में तत्कालीन उप निरीक्षक रंजय कुमार द्वारा थाना मदनपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपित पशु क्रूरता और गोवध निवारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। वहीं बचाव पक्ष के तर्कों पर विचार करने के बाद भी अदालत को आरोपितों के पक्ष में कोई ठोस आधार नहीं मिला। उभय पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के गहन अवलोकन के उपरांत न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि पशु तस्करी और क्रूरता जैसे अपराध समाज और कानून दोनों के विरुद्ध हैं। न्यायालय ने ऐसे मामलों में कठोर दंड को आवश्यक बताया, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इस फैसले को पशु तस्करी के मामलों में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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