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कोडीन सिरप मामला: दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज:जौनपुर में अवैध खरीद-बिक्री पर कोर्ट का फैसला
जौनपुर। अवैध रूप से कोडीन कफ सिरप की खरीद-बिक्री के मामले में अपर जिला जज द्वितीय स्पेशल एनडीपीएस एक्ट ने दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में आरोपी देवेश निगम और सौरभ गुप्ता ने अपर जिला जज द्वितीय स्पेशल एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर रजत पांडे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा। इस दौरान अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी के साथ रजत कुमार यादव और आदर्श कुमार भी मौजूद रहे। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।
Sourse: Dainik Bhaskar via DNI News

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