शराब के नशे में हुई मारपीट से गर्भवती की मौत:बस्ती में आरोपी को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना
बस्ती में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। घुरहूपुर थाना गौर के निवासी परदेशी को गैरइरादतन हत्या का दोषी पाया गया है। आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद का प्रावधान रखा गया है। घटना 15 सितंबर 2011 की रात की है। राजाराम ने थाना गौर में शिकायत दर्ज कराई थी। रात 8:30 बजे उनका पटीदारी का भतीजा परदेशी नशे में धुत होकर घर आया। वह गालियां देने लगा। रोकने पर उसने राजाराम पर लाठी से हमला कर दिया। बचाव के लिए आए राजाराम के बेटे प्रकाश और बहू लखिया को भी आरोपी ने पीटा। लखिया उस समय प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। गंभीर चोटों और तनाव के कारण उसने मृत शिशु को जन्म दिया। इलाज के दौरान लखिया की भी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच के बाद परदेशी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सीय दस्तावेज और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाया। इस घटना में राजाराम सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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