सिद्धार्थनगर में दहेज हत्या के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने आरोपी कौशल गौतम को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2020 का है। आरोपी त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। लगभग पांच वर्षों तक चले इस मुकदमे में गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और घटनाक्रम की कड़ियों ने आरोपी की भूमिका को स्पष्ट किया। अदालत ने सभी तथ्यों पर गहन विचार के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि विवाहिता की मौत दहेज प्रताड़ना का ही परिणाम थी। अदालत ने कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया। इस फैसले को महिला अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस निर्णय को दहेज को सामाजिक परंपरा मानकर महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों के लिए एक चेतावनी बताया है। लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की राहत मिली है। इसके साथ ही समाज में यह संदेश गया है कि दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों में कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता, भले ही फैसले में समय लगे।
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