सीतापुर के मिश्रिख तहसील क्षेत्र के ग्राम सरौसा निवासी एक किसान द्वारा लंबे समय से बैंक ऋण की बकाया राशि जमा न किए जाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कुर्की की कार्रवाई की है। उपजिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्रा के निर्देशन में नायब तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बंधक भूमि को विधिवत कुर्क कर लिया। जानकारी के अनुसार ग्राम सरौसा निवासी उमाशंकर पुत्र बालक राम ने सिंडीकेट बैंक शाखा रामगढ़ एवं इंडियन बैंक शाखा संदना से कुल 14 लाख 66 हजार 642 रुपये का ऋण लिया था। बैंक की ओर से कई बार नोटिस और भुगतान की सूचना दिए जाने के बावजूद संबंधित ऋणधारक द्वारा बकाया धनराशि जमा नहीं की गई। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने प्रशासन से संपर्क कर नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया शुरू कराई। प्रशासनिक आदेश के तहत राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर बंधक रखी गई भूमि की कुर्की की। कुर्क की गई भूमि में गाटा संख्या 41 रकबा 0.2670 हेक्टेयर, गाटा संख्या 96 रकबा 0.1010 हेक्टेयर, गाटा संख्या 97 रकबा 0.8700 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 146 रकबा 0.9910 हेक्टेयर शामिल है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं और मौके पर मुनादी कराकर कार्रवाई की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। कुर्की के दौरान नायब तहसीलदार अजय कुमार, क्षेत्रीय अमीन नीतेश कुमार, राजकुमार, दिनेश और मनीष मौजूद रहे। इसके साथ ही सिंडीकेट बैंक रामगढ़ एवं इंडियन बैंक संदना के शाखा प्रबंधक भी मौके पर उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई बैंक ऋण की वसूली के नियमों के तहत की गई है। यदि निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो कुर्क की गई भूमि को आगे नीलाम किए जाने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
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