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कौशांबी में 12 मार्च तक धारा 163 लागू:माघ मेला, नववर्ष और परीक्षाओं के मद्देनजर

कौशांबी के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने जिले भर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 13 दिसंबर 2025 से 12 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह निर्णय प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले माघ मेला, क्रिसमस-डे, नववर्ष दिवस, हजरत अली का जन्म दिवस, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होलिका दहन और होली जैसे त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके अतिरिक्त, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए आशंका है कि सांप्रदायिक, असामाजिक, गिरोहबंद और शरारती तत्व इन अवसरों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में लोक शांति, विधि व्यवस्था और जन सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की है। इसका उद्देश्य जन-जीवन और लोक संपत्ति की हानि, हिंसा व बलवे को नियंत्रित करना, तथा जिले में कानून व्यवस्था, लोक शांति व जन सुरक्षा बनाए रखना है। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारु रूप से संपन्न कराना भी इसका लक्ष्य है। डीएम के निर्देशानुसार, इस अवधि में जिले की सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बांस, बल्लम, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र (फायर आर्म्स) या धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा और न ही उन्हें एकत्रित करेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


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