इटावा में तीन साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 दिनेश गौड ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला मामले में पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दिया गया। बता दें यह मामला 2 नवम्बर 2022 का है। वैदपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम छितौनी निवासी सुशील कुमार उर्फ गुड्डू बाइक से अपने गांव से विजय नगर स्थित आवास जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उन पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। गोली उनके कंधे को पार करते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गए थे। घटना के बाद सुशील कुमार की तहरीर पर पुलिस ने शहजाद उर्फ सज्जाद आलम पुत्र कलीम निवासी शालगौरी वार्ड नंबर 2 परलिया जिला अररिया बिहार के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि शहजाद पहले सुशील के मकान में किराए पर रहता था और किसी कारण से उसे मकान खाली करा दिया गया था। इसी रंजिश के चलते शहजाद ने इस वारदात को अंजाम दिया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 में हुई सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने शहजाद को पांच साल के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया।
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