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अखिलेश दुबे के भाई ने अग्रिम जमानत अर्जी वापस ली:वक्फ की संपत्ति कब्जाने के मामले में आरोपी है, ट्रक से कुचलवाने की कोशिश थी

वक्फ की संपत्ति पर कब्जे के मामले में आरोपी सर्वेश दुबे और उसके साथी जयप्रकाश दुबे ने अग्रिम जमानत अर्जियां वापस ले ली हैं। इसी मुकदमे में आरोपी राजकुमार शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होगी। बता दें कि मामले में अखिलेश दुबे की बेटी सौम्या दुबे की कोर्ट पहले ही अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। यह था पूरा प्रकरण… मोईनुद्दीन आसिफ जाह शेख आसिफ जाह ने ग्वालटोली थाने में धोखाधड़ी, कूटरचना, धमकाने, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि सिविल लाइंस स्थित वक्फ शेख फखरुद्ददीन हैदर की संपत्ति पर अखिलेश व उसके साथियों ने धोखे से कब्जा कर लिया। जमीन 99 साल के पट्टे पर वर्ष 1911 में दी गई थी। संपत्ति वर्ष 2010 तक सिर्फ इस्तेमाल की जा सकती थी, उसे हस्तांतरित करने का अधिकार किसी को नहीं था। विजिलेंस की जांच के बाद वर्ष 2016 में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, इसमें चार्जशीट भी लग चुकी है। बेदखली की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अखिलेश ने साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों से वक्फ संपत्ति कब्जा ली। जमीन पर बड़ी-बड़ी इमारतें व गेस्ट हाउस बनाकर करोड़ों रुपए कमाए। मामले में अखिलेश द्वारा सब इंस्पेक्टर सभाजीत को 80 वर्षीय मोईनुद्दीन के घर भेजकर पैरवी न करने की धमकी दी जाती थी। 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई। साथ ही लखनऊ जाते समय ट्रक से कुचलवाने की कोशिश की थी। अखिलेश की बेटी की खारिज हो चुकी है जमानत अर्जी इस मुकदमे में अखिलेश दुबे के भाई सर्वेश दुबे और उसके साथी जयप्रकाश दुबे व राजकुमार शुक्ला की ओर से अग्रिम जमानत अर्जियां दाखिल की गई थीं। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि अभियोजन की बहस चल रही थी, इसी दौरान सर्वेश और जयप्रकाश की ओर से अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जियां वापस लेने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दे दिया। जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों अर्जियां निस्तारित कर दीं। वहीं राजकुमार शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस पूरी न हो पाने के कारण कोर्ट ने 16 दिसंबर की तारीख दे दी। मुकदमे में अखिलेश की बेटी सौम्या की अग्रिम जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।


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