DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

गांजा तस्करी में दो साल की सजा:बेतिया कोर्ट ने आरोपी को 25 हजार जुर्माना भी लगाया

बेतिया में गांजा तस्करी के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी प्यारेलाल प्रसाद कुशवाहा को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)11(बी) के तहत दी गई है। बैरिया थाना क्षेत्र का है सजायाफ्ता सजायाफ्ता प्यारेलाल प्रसाद कुशवाहा बैरिया थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव का निवासी है। मामले के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि यह घटना 19 अप्रैल 2024 की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर मोटरसाइकिल से नेपाल से गांजा लेकर इनरवा थाना क्षेत्र के झझरी गांव के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाला है। रंगी पुल के पास पुलिस ने बिछाया जाल सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने झझरी गांव के पास रंगी पुल पर घेराबंदी की। इसी दौरान झुमका की ओर से आ रहे एक व्यक्ति को रोका गया और उसकी मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई। मोटरसाइकिल की डिक्की से बरामद हुआ 4 किलो गांजा तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की से प्लास्टिक में छिपाकर रखा गया चार किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर सुनाया गया फैसला अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


https://ift.tt/lBZFbAH

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *